प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

देश के गरीब कामगारों यानी श्रमिकों में उस दिन ख़ुशी की लहर दौड़ गई, जब माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2019 का बजट पेश करते हुए संसद में गरीब श्रमिकों के लिए एक अनूठी पेंशन योजना ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ की घोषणा की. इस योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रिटायरमेंट का तोहफा देना है. इस स्कीम को अपनाने वाले लोगों के 60 साल की उम्र होने पर 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. साथ ही, पेंशन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसके परिवार के सदस्यों को भी योजना का लाभ मिलता है. स्कीम के तहत लाभार्थी अपने खाते में जितनी रकम जमा करेगा, सरकार भी उसके खाते में अपनी तरफ से उतनी ही रकम का जमा करेगी. आइए इस खास योजना से जुड़ी और भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं…

कौन उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा?

‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ का फायदा उठाने के लिए आपको कई नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा जैसे कि आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हों यानी मजदूर, श्रमिक, रिक्शा चालक या दिहाड़ी मजदूर आदि हों. इसके साथ ही आपकी महीने भर की आमदनी 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग या कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) में काम करने वाले या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के लायक नहीं हैं.

योजना से जुड़ने की उम्र सीमा

अगर आप योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इसके बाद 60 साल की उम्र होने तक कुछ तय की गई रकम जमा करनी होगी जिसके बदले 60 की उम्र के बाद लाभार्थी को कम से 3000 रुपये हर माह बतौर पेंशन दिए जाएंगे.

‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ में पंजीकरण कैसे करें?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ में पंजीकरण के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और मोबाइल नंबर होना चाहिए. ये दस्तावेज लेकर आपको आवेदन के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या साइबर कैफ़े पर जाना होगा. यहां पर आपको ऑटो-डेबिट फैसिलिटी के लिए सहमति फॉर्म के साथ-साथ स्वप्रमाणित फॉर्म जमा करना होगा. दोनों ही फॉर्म आपको साइबर कैफे या सीएससी पर मिल जाएंगे. सीएससी पर मिले फॉर्म में आपको अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जानकारियां भरनी होंगी. जब आप फार्म में भरी हुई जानकारी को वेरिफाई कर देंगे, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. जिसे डालने के बाद आपका पंजीकरण होगा. ऐसा करके ऑनलाइन पेंशन नंबर जेनरेट होगा. फिर आपको पेंशन स्कीम कार्ड का एक प्रिंट आउट मिलेगा. इस पेंशन स्कीम कार्ड में आपका नाम, पेंशन शुरू होने की तारीख, मासिक पेंशन की रकम, पेंशन अकाउंट नंबर सहित कई और जानकारियां शामिल होंगी.

श्रमिक कार्ड से मिलने वाले लाभ

पंजीकरण होने के बाद आपको एक श्रमिक कार्ड दिया जाएगा. इसका लाभ उठाने के लिए मजदूरों को हर माह अपनी उम्र के हिसाब कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए प्रतिमाह अपने खाते में 60 साल की उम्र तक जमा कराने होंगे. किस्त की जितनी रकम श्रमिक को जमा करनी होगी उतनी ही रकम उसके खाते में सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी. आपको कितनी रकम जमा करनी है, यह आपकी उम्र के हिसाब से तय होगा. जो रकम देनी होगी, वह आपको 60 साल का होने तक अदा करनी होगी. पहली बार यह रकम नकद रूप में जमा की जाएगी इसके बाद आपके 60 साल का होने तक रकम खाते से अपने आप कटती जाएगी. 60 साल की उम्र होने के बाद कम से कम 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी. 60 साल के बाद, यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी.

अब तक इस योजना के लाभार्थी

‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ से हर दिन 1 लाख लोग जुड़ रहे हैं. आकड़ों के अनुसार 25.36 लाख लोग पंजीकृत कर चुके हैं. साथ ही, रोज़ाना करीब एक लाख लोगों का पंजीकरण हो रहा है. अप्रैल, 2019 के अंत तक एक करोड़ लोग पंजीकृत हो जाएंगे।

ज़्यादा जानकारी के लिए श्रम आयुक्त कार्यालय या 1800 2676 888 टोल फ्री नंबर पर संपर्क पर सकते हैं.

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